MAHILA BAL VIKAS , PENSION DEPARTMENT (अगस्त 2014 स्थिति)
अधिकारी मुकेश अग्रवाल महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षित बेरोजगारी भत्ता विभाग
निगम के अन्तर्गत महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग कि ओर से शासन द्वारा संचालित लोकहितार्थ योजनाआं
का क्रियान्वयन किया जाता है। योजनाओ में सर्वप्रथम योजनाः-
(1) समाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजना (पेंशन)
1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापेंशन ,
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन,
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन
वर्तमान में सभी योजनाओं में प्रति माह 300/रुपये भुगतान शासन के निर्देशानुसार किया जा रहा है।
इसी तरह राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन में 80 वर्ष के उम्र के हितग्राहियों को 600/रुपये प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है।
नगर निगम भिलाई में वर्तमान में पेंशन हितग्राहियों का विवरण निम्नानुसार हैः-
क्रं. |
भुगतान का प्रकार |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन |
सामाजिक सुरक्षा पेंशन |
सुखद सहारा पेंशन |
योग |
1 |
पोस्ट आफिस द्वारा भुगतान |
1344 |
111> |
07 |
1307 |
760 |
3529 |
2 |
पोस्ट आफिस द्वारा भुगतान |
5763 |
723 |
61 |
5229 |
3936 |
15712 |
3 |
नगद भुगतान कुष्ट रोगियों को |
98 |
- |
- |
249 |
02 |
349 |
कुल योगः- |
7205 |
834 |
68 |
6785 |
4698 |
19590 |
उपरोक्त सभी वर्ग के पेंशन का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जिनका सर्व सूची क्रमांक 2007-08 में नाम दर्ज है।
उन्ही को पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है।
(2) राष्ट्रीय परिवार सहायता
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अं्रतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले हितग्राही जिनका सर्व सूची क्रमांक 2007-08 में नाम दर्ज है। उन्हें ही
इस योजना का लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान शासन के नियमो के अंतर्गत है।
उक्त योजना में 18.10.2012 के पूर्व परिवार के मुखिया जिनकी आय से परिवार का जीवन निर्वाह होता था। उसकी मृत्यु पर दस हजार रुपये देने का प्रावधान है।
तथा 18.10.2012 के पश्चात मृत्यु होने पर बीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
(3) शिक्षित बेरोजगारी भत्ता
शिक्षित बेराजगारी भत्ता उन शिक्षित लोगों को मिलता है। जो 12वी पास या उच्च शिक्षा ग्रहण किया गया हो,एवं जिन्हंे रोजगार प्राप्त नही हुआ है। शिक्षित बेराजगारी भत्ता प्राप्त करने हेतु निर्धारित आयु 18 -35 वर्ष है इस योजना का लाभ गरीबी रेखा सर्व सूची 2007-08 में जिनके परिवार का नाम दर्ज है उन्ही को ही शिक्षित बेराजगारी भत्ता का लाभ प्राप्त करने की पात्रता है। इस योजना में प्रत्येक हितग्राही को एक हजार रुपये प्रति माह देने का प्रावधान है। जिसकी निर्धारित समय दो वर्ष तक बेराजगारी भत्ता लेने का प्रावधान है। यदि आवेदक को रोजगार प्राप्त नही होता तो।